कथन (A) : भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति रखता है। कारण (R) : राष्ट्रपति न केवल कार्यपालक शक्तियाँ(कार्य) अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्तियाँ(कार्य) भी रखता है।

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कथन (A) : भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति रखता है। कारण (R) : राष्ट्रपति न केवल कार्यपालक शक्तियाँ<br />(कार्य) अपितु विधायी एवं न्यायिक शक्तियाँ<br />(कार्य) भी रखता है।